सीलिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सांसद मनोज तिवारी को अवमानना नोटिस जारी किया

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने पूर्वी दिल्ली में विभिन्न परिसरों की सील तोड़ने के कारण दिल्ली भाजपा प्रमुख मनोज तिवारी को अवमानना नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने निगरानी समिति की रिपोर्ट पर संज्ञान लिया और भाजपा सांसद मनोज तिवारी को 25 सितंबर से पहले अदालत में पेश होने का निर्देश दिया. हैदराबाद की […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 19, 2018 1:21 PM


नयी दिल्ली :
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्वी दिल्ली में विभिन्न परिसरों की सील तोड़ने के कारण दिल्ली भाजपा प्रमुख मनोज तिवारी को अवमानना नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने निगरानी समिति की रिपोर्ट पर संज्ञान लिया और भाजपा सांसद मनोज तिवारी को 25 सितंबर से पहले अदालत में पेश होने का निर्देश दिया.

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कोर्ट ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक निर्वाचित प्रतिनिधि ने कथित तौर पर शीर्ष अदालत के आदेशों की अवहेलना करने का प्रयास किया. गौरतलब है कि दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में सीलिंग तोड़ने के मामले में उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. आईपीसी के सेक्शन 188 और डीएमसी ऐक्ट 462 और 465 के तहत मामला दर्ज किया गया.

सीलिंग मामला: भाजपा सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ केस दर्ज, कहा- फिर तोडूंगा मकान पर लगी सील

मनोज तिवारी ने कल ऐलान किया कि गोकुलपुरी में जिस मकान पर लगी सील उन्होंने रविवार को तोड़ी थी और जिसे सोमवार को एमसीडी ने फिर से सील किया है, उस सील को वह दोबारा तोड़ने का काम करेंगे. वे मंगलवार दोपहर 12 से 1 बजे के बीच फिर से गोकुलपुरी पहुंचेंगे और मकान पर लगी सील तोड़ेंगे.

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