20.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने वाले अनुच्छेद 370 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

नयी दिल्ली : जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जा प्रदान करने और इस राज्य के बारे में कानून बनाने के संसद के अधिकार को सीमित करने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका दायर की गयी है. दिल्ली प्रदेश भाजपा नेता और पेशे से वकील अश्चिनी कुमार उपाध्याय ने […]

नयी दिल्ली : जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जा प्रदान करने और इस राज्य के बारे में कानून बनाने के संसद के अधिकार को सीमित करने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका दायर की गयी है. दिल्ली प्रदेश भाजपा नेता और पेशे से वकील अश्चिनी कुमार उपाध्याय ने यह जनहित याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर संविधान सभा 26 जनवरी, 1957 को भंग होने के साथ ही संविधान बनाते वक्त ‘अस्थायी’ स्वरूप का विशेष प्रावधान और अनुच्छेद 370 (3) खत्म हो गया था.

इसे भी पढ़ें : अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा-यह अस्थायी प्रावधान नहीं

उपाध्याय ने जम्मू-कश्मीर के अलग संविधान को ‘मनमाना’ और ‘असंवैधानिक’ घोषित करने का शीर्ष अदालत से अनुरोध किया है. याचिका में कहा गया है कि यह भारत के संविधान की सर्वोच्चता और ‘एक राष्ट्र, एक संविधान, एक राष्ट्रगान और एक राष्ट्रीय ध्वज’ के सिद्धांत के विपरीत है. अधिवक्ता आरडी उपाध्याय के माध्यम से दायर याचिका में दावा किया गया है कि अनुच्छेद 370 का अधिकतम जीवन संविधान सभा की मौजूदगी तक था, जो संविधान को अपनाने के साथ ही 26 जनवरी, 1950 तक था.

याचिका के अनुसार, यह अनुच्छेद राज्य विधानसभा को कोई भी कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है, जिसे संविधान के तहत दूसरे राज्यों के नागरिकों के साथ समता के अधिकार या दूसरे अधिकारों का उल्लंघन करने के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है. याचिका में कहा गया है कि अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर के संबंध में एक ‘अस्थायी प्रावधान’ है.

इसमें यह कहा गया है कि यह केंद्रीय तथा समवर्ती सूची के तहत आने वाले विषयों पर कानून बनाने के संसद के अधिकार में कटौती करके संविधान के विभिन्न प्रावधानों को लागू किये जाने को सीमित करता है. याचिका के अनुसार, इसके परिणामस्वरूप यह राज्य को अपने निवासियों के लिए विशेष अधिकार और सुविधाएं प्रदान करता है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें