जयपुर : राजस्थान के अलवर जिले की एक अदालत ने यौन उत्पीड़न के मामले में बुधवार को कौशलेंद्र प्रपनाचार्य फलाहारी महाराज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेंद्र शर्मा ने यह फैसला सुनाया. अलवर पुलिस ने पिछले साल सितंबर में बाबा के खिलाफ मामला दर्ज किया था. अदालत ने बाबा पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. बचाव पक्ष के वकील अशोक शर्मा ने कहा कि वह इस फैसले को उच्च अदालत में चुनौती देंगे.
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर निवासी 21 वर्षीय एक युवती ने प्रपनाचार्य फलहारी बाबा के खिलाफ अलवर स्थित आश्रम में यौन शोषण करने की शिकायत बिलासपुर में दर्ज कराई थी. बिलासपुर पुलिस ने जीरो एफआईआर अलवर के अरावली थाने को भेजी थी जिस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत मामला दर्ज कर जांच की गई.
स्वयंभू बाबा को पिछले साल 20 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था. पीड़िता ने कहा था कि पढ़ाई के दौरान इंटर्न लगने पर मिली पहली राशि का चेक बाबा को देने वह उसके आश्रम गयी थी. उसने आरोप लगाया था कि बाबा ने उसी दिन (सात अगस्त 2017) को अपने एक शिष्य की मदद से उसे अपने कक्ष में बुलाया और उसका यौन शोषण किया.