नोएडा में गैंगस्टरों की संपत्ति कुर्क की जाएगी, 566 लोग चिह्नित
नोएडा : गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी ने गुरूवार को कहा कि अपराध के रास्ते धनाड्य बने गैंगस्टरों की संपत्ति कुर्क की जाएगी और जिला प्रशासन ने कुल 566 गैंगस्टरों पर उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का फैसला किया है. डीएम बी एन सिंह ने यहां संवाददाता […]
नोएडा : गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी ने गुरूवार को कहा कि अपराध के रास्ते धनाड्य बने गैंगस्टरों की संपत्ति कुर्क की जाएगी और जिला प्रशासन ने कुल 566 गैंगस्टरों पर उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का फैसला किया है. डीएम बी एन सिंह ने यहां संवाददाता सम्मेलन में बताया कि जिले में 1 मई 2017 से अब तक कुल 150 गिरोह चिन्हित किए गए हैं. जिनमें 150 गैंग लीडर व 416 सदस्य हैं.
उन्होंने कहा कि ज्ञात हुआ है कि यहां पर विभिन्न प्रकार के अपराध करके गैंगस्टरों ने अरबों-खरबों की संपत्ति इकट्ठा की है. धारा 14 के तहत बदमाशों की संपत्ति कुर्क की जाएगी. सिंह के अनुसार यमुना व हिंडन नदी के डूब क्षेत्र में अवैध रूप से कॉलोनी काटने वाले 53 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. उनके खिलाफ भी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी.
उन्होंने बताया कि हमने गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध 566 लोगों की संपत्ति की सूची के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस वे, आयकर आयुक्त, अपर आयुक्त व्यापारकर, मुख्य विकास अधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट, समस्त उपजिलाधिकारी, क्षेत्रीय प्रबंधक यूपीएसआईडीसी, आवास विकास परिषद, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, सहायक महानिरीक्षक निबंध, समस्त सब -रजिस्टार तथा जनपद के सभी बैंकों से सूची मांगी है. डीएम ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध सभी आरोपियों की सम्पत्ति की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी गई है.