नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप द्वारा शिकायत अधिकारी की नियुक्ति के प्रावधान सहित भारतीय कानूनों का पालन नहीं करने के आरोप लगाने वाली याचिका पर सोमवार को केंद्र से जवाब मांगा. न्यायमूर्ति आरएफ नरिमन और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की पीठ ने केंद्र सरकार को इस याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय प्रदान किया. इससे पहले, केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल मनिंदर सिंह ने कहा कि याचिका में अनेक मुद्दे उठाये गये हैं और इनका जवाब देने के लिए समय चाहिए.
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शीर्ष अदालत ने गैर-सरकारी संगठन ‘सेंटर फॉर एकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टेमिक चेंज’ की याचिका पर केंद्र और व्हाट्सएप को नोटिस जारी किये थे. इस याचिका में व्हाट्सएप को भारतीय रिजर्व बैंक के प्रावधानों का पूरी तरह पालन किये बगैर भुगतान सेवा में कार्यवाही करने से रोकने का भी अनुरोध किया है. बताते हैं कि व्हाट्सएप के भारत में 20 करोड़ से अधिक उपभोक्ता है और करीब 10 लाख लोग उसकी भुगतान सेवा का ‘परीक्षण’ कर रहे हैं.
इस याचिका में कहा गया है कि बैंक खाता खोलने के लिए ग्राहक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिपादित केवाईसी मानकों और दूसरी औपचारिकताओं का पालन करने की आवश्यकता होती है, लेकिन व्हाट्सएप एक विदेशी कंपनी है, जिसका भारत में कोई कार्यालय नहीं है. भारत में भुगतान सेवा शुरू करने के लिए व्हाट्सएप के लिए भारत में अपना कार्यालय खोलना और उपभोक्तओं के लिए शिकायत समाधान अधिकारी की नियुक्ति करना आवश्यक है.