14.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

पूर्व बसपा सांसद के बेटे आशीष पांडेय की जमानत याचिका खारिज

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को बसपा के पूर्व सांसद राकेश पांडेय के बेटे आशीष पांडेय की जमानत याचिका खारिज कर दी. यहां एक पंचसितारा होटल में पिस्तौल लहराने के आरोप में आशीष को गिरफ्तार किया गया था और उसे सोमवार तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट […]

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को बसपा के पूर्व सांसद राकेश पांडेय के बेटे आशीष पांडेय की जमानत याचिका खारिज कर दी. यहां एक पंचसितारा होटल में पिस्तौल लहराने के आरोप में आशीष को गिरफ्तार किया गया था और उसे सोमवार तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सुमित आनंद ने दिल्ली पुलिस की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें पांडेय की दो और दिन की हिरासत मांगी गयी थी. अदालत ने उसे एक दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था जिसके बाद उसे शुक्रवार को अदालत में पेश किया गया. जमानत याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि एफआईआर से साफ पता चलता है कि बहुजन समाज पार्टी के नेता का बेटा अहंकारी और दंभी है. पांडेय को 14 अक्तूबर को राष्ट्रीय राजधानी में एक पंचसितारा होटल के बाहर पिस्तौल लहराते हुए देखा गया था. उसने गुरुवार को एक स्थानीय अदालत में आत्मसमर्पण किया था जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया.

दिल्ली पुलिस ने अदालत से कहा कि यह पता लगाने के लिए पांडेय की और हिरासत की जरूरत है कि घटना की रात को उसके और उसके साथ रही तीन महिलाओं के बीच कोई वित्तीय लेन-देन तो नहीं हुआ था. पुलिस ने बताया कि वे यह भी पता लगाना चाहते हैं कि फरार होने की अवधि के दौरान पांडेय ने किन लोगों से मुलाकात की, क्योंकि हो सकता है कि उन लोगों ने उसकी मदद की हो. पांडेय के वकील एसपीएन त्रिपाठी ने दलील दी कि उनके मुवक्किल के पास अपनी और अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा के लिए हथियार रखने का अधिकार है. त्रिपाठी ने कहा कि पांडेय केवल कार से हथियार लाया था क्योंकि उसने अपनी और उसके साथ मौजूद महिलाओं की सुरक्षा को खतरा महसूस किया, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं करने के लिए उसके पास आत्म संयम था.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें