Loading election data...

SC ने कहा – एक अप्रैल, 2020 से देश में भारत स्टेज-4 के वाहनों की नहीं होगी बिक्री

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को स्पष्ट किया कि एक अप्रैल, 2020 से देश में भारत स्टेज-4 (बीएस-4) श्रेणी के वाहनों की बिक्री नहीं होगी. भारत स्टेज उत्सर्जन मानक वे मानक हैं जो सरकार ने मोटर वाहनों से पर्यावरण में होनेवाले प्रदूषक तत्वों के नियमन के लिए बनाये हैं. भारत स्टेज-6 (या बीएस-6) […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 24, 2018 5:55 PM

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को स्पष्ट किया कि एक अप्रैल, 2020 से देश में भारत स्टेज-4 (बीएस-4) श्रेणी के वाहनों की बिक्री नहीं होगी. भारत स्टेज उत्सर्जन मानक वे मानक हैं जो सरकार ने मोटर वाहनों से पर्यावरण में होनेवाले प्रदूषक तत्वों के नियमन के लिए बनाये हैं. भारत स्टेज-6 (या बीएस-6) उत्सर्जन नियम एक अप्रैल, 2020 से देशभर में प्रभावी हो जायेंगे.

न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षतावाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि एक अप्रैल, 2020 से पूरे देश में बीएस-6 के अनुकूल वाहनों की ही बिक्री की जा सकेगी. पीठ ने कहा कि और अधिक स्वच्छ ईंधन की ओर बढ़ना वक्त की जरूरत है. बीएस-4 नियम अप्रैल 2017 से देशभर में लागू हैं. केंद्र ने 2016 में घोषणा की थी कि देश में बीएस-5 नियमों को अपनाये बगैर ही 2020 तक बीएस-6 नियमों को लागू कर दिया जायेगा. शीर्ष अदालत इस सवाल पर विचार कर रही थी कि क्या आॅटोमोबाइल निर्माताओं को एक अप्रैल, 2020 के बाद बीएस-6 मानकों के अनुरूप नहीं होने वाले वाहनों की बिक्री दी जानी चाहिए या नहीं.

इस मामले मे न्याय मित्र की भूमिका निभा रही अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने आॅटोमोबाइल निर्माताओं को 31 मार्च, 2020 तक निर्मित उन चार पहिया वाहनों को 30 जून, 2020 तक बिक्री की अनुमति देने के कदम का विरोध किया था जो बीएस-6 के मानक के अनुरूप नहीं है. अतिरिक्त सालिसीटर जनरल एएनएस नाडकर्णी ने शीर्ष अदालत से कहा था कि केंद्र महसूस करता है कि वाहन निर्माताओं को एक अप्रैल, 2020 के बाद बीएस-4 वाहनों के अपने स्टाक की बिक्री के लिए तीन महीने और छह महीने की मोहलत देना उचित होगा.

Next Article

Exit mobile version