नयी दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एयरसेल-मैक्सिस धन शोधन मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के खिलाफ बृहस्पतिवार को पटियाला हाउस कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया. एजेंसी ने नौ आरोपियों के नाम इसमें शामिल किये हैं जिनमें चिदंबरम, एस भास्कर रमन और मैक्सिस की चार कंपनियां भी हैं. सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी ने आरोपपत्र पर विचार करने के लिए 26 नवंबर की तारीख तय की.
गौरतलब है कि इससे पहले गुरुवार की सुबह ही चिदंबरम को आइएनएक्स मीडिया केस में दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली थी. कोर्ट ने इस मामले में चिदंबरम की अंतरिम प्रोटेक्शन बढ़ाकर 29 नवंबर तक कर दिया था. इस मामले में सुनवाई इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि पी चिदंबरम की गिरफ्तारी पर लगी रोक 25 अक्तूबर को खत्म हो रही थी. इससे पहले कोर्ट में पी चिदंबरम की तरफ से अग्रिम जमानत याचिका की अर्जी लगायी गयी थी. जिस पर कोर्ट पी चिदंबरम को राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक को हर सुनवाई पर आगे बढ़ाता रहा है. वहीं, ईडी पी चिदंबरम की जमानत अर्जी का कोर्ट में पिछली कुछ सुनवाई के दौरान विरोध करता रहा है. दिल्ली हाईकोर्ट आईएनएक्स मीडिया केस में इससे पहले भी पी चिदंबरम की गिरफ्तारी पर पांच बार स्टे लगा चुका है.
इस बीच, कांग्रेस ने चिदंबरम को जान बूझकर मामले में फंसाने का आरोप लगया है. कांग्रेस ने कहा कि ईडी सरकार के कब्जे में है और जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ केस हो जाता है. कार्ति चिदंबरम द्वारा साल 2006 में एयरसेल-मैक्सिस सौदे के तहत विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी मिलने के मामले की जांच सीबीआई और ईडी कर रही है. उस समय पी चिदंबरम वित्त मंत्री थे.