दिल्ली में 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर लगा प्रतिबंध, होंगे जब्त

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सड़कों पर 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों के चलने पर सोमवार को प्रतिबंध लगाने के साथ ही परिवहन विभाग को ऐसे वाहन सड़कों पर पाये जाने पर उन्हें जब्त करने का निर्देश दिया. शीर्ष अदालत ने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 29, 2018 7:21 PM

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सड़कों पर 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों के चलने पर सोमवार को प्रतिबंध लगाने के साथ ही परिवहन विभाग को ऐसे वाहन सड़कों पर पाये जाने पर उन्हें जब्त करने का निर्देश दिया.

शीर्ष अदालत ने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण की मौजूदा स्थिति को बेहद चिंताजनक बताया और कहा कि 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों की सूची केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के परिवहन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जाये. न्यायालय ने कहा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तत्काल एक सोशल मीडिया एकाउंट तैयार करेगा जिस पर नागरिक प्रदूषण के बारे में शिकायत कर सकेंगे. इससे पहले, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने भी 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों के दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिचालन पर प्रतिबंध लगा दिया था.

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