अस्थाना के खिलाफ रिश्वतखोरी केस – DSP देवेंद्र, बिचौलिया मनोज को 14 दिन की न्यायिक हिरासत
नयी दिल्ली : सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ रिश्वतखोरी के एक मामले में गिरफ्तार किये गये डीएसपी देवेंद्र कुमार और बिचौलिया मनोज प्रसाद को मंगलवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. एक विशेष सीबीआई अदालत ने देवेंद्र और मनोज को जेल भेजने के आदेश उस वक्त दिये जब […]
नयी दिल्ली : सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ रिश्वतखोरी के एक मामले में गिरफ्तार किये गये डीएसपी देवेंद्र कुमार और बिचौलिया मनोज प्रसाद को मंगलवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.
एक विशेष सीबीआई अदालत ने देवेंद्र और मनोज को जेल भेजने के आदेश उस वक्त दिये जब जांच एजेंसी ने कहा कि अब सीबीआई हिरासत में उनसे पूछताछ करने की जरूरत नहीं है. दोनों आरोपियों को सीबीआई की विशेष अदालत के जज संतोष स्नेही मान के समक्ष पेश किया गया. अदालत बुधवार को देवेंद्र की जमानत अर्जी पर सुनवाई करेगी. सात दिन की सीबीआई हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद अदालत में पेश किये गये देवेंद्र ने सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि जांच एजेंसी उसके खिलाफ साक्ष्य गढ़ रही है और उनसे छेड़छाड़ कर रही है. देवेंद्र ने कहा कि मामले की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ चोरी और जबरन वसूली के मामले दर्ज किये जाने चाहिए. अदालत ने सीबीआई को देवेंद्र की अर्जी पर जवाब दाखिल करने को कहा है जिस पर बुधवार को सुनवाई होगी.
वकील राहुल त्यागी के जरिये दायर की गयी जमानत अर्जी में देवेंद्र ने अपनी हिरासत को अवैध करार दिया और रिहाई की गुहार लगायी. इस मामले में मनोज प्रसाद और सोमेश प्रसाद नाम के दो कथित बिचौलियों को भी नामजद किया गया है. बीते 15 अक्तूबर को सतीश सना की लिखित शिकायत के आधार पर मौजूदा मामले में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि मांस कारोबारी मोइन कुरैशी के खिलाफ एक केस में जांच अधिकारी होने के नाते डीएसपी देवेंद्र शिकायतकर्ता को बार-बार सीबीआई दफ्तर बुलाकर उसे परेशान कर रहा था. देवेंद्र पर यह आरोप भी है कि वह क्लीन चिट की एवज में उसे पांच करोड़ रुपये की रिश्वत देने के लिए बाध्य कर रहा था. शिकायत में यह भी कहा गया कि रिश्वत के एक हिस्से का भुगतान सना की ओर से किया गया था.