राकेश अस्थाना के खिलाफ High Court पहुंचे CBI के अतिरिक्त एसपी

नयी दिल्ली : सीबीआई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एसपी) एसएस गुर्म ने दिल्ली उच्च न्यायालय से बुधवार को कहा कि इस बात का तार्किक संदेह है कि एजेंसी घूसखोरी के एक मामले में विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को खारिज करने की मांगवाली उनकी याचिका को असरदार तरीके से चुनौती नहीं देगी. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 31, 2018 9:07 PM

नयी दिल्ली : सीबीआई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एसपी) एसएस गुर्म ने दिल्ली उच्च न्यायालय से बुधवार को कहा कि इस बात का तार्किक संदेह है कि एजेंसी घूसखोरी के एक मामले में विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को खारिज करने की मांगवाली उनकी याचिका को असरदार तरीके से चुनौती नहीं देगी.

गुर्म ने अस्थाना, सीबीआई डीएसपी देवेंद्र कुमार और दुबई के कारोबारी मनोज प्रसाद तथा सोमेश प्रसाद से जुड़े घूसखोरी के मामले में रॉ के विशेष निदेशक सामंत गोयल का भी नाम लिया. उन्होंने आरोप लगाया कि अस्थाना अदालत के सामने चुनिंदा तथ्य रखकर अदालत को गुमराह कर रहे हैं. सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा और अस्थाना के बीच टकराव के बीच अन्य सीबीआई अधिकारियों के साथ गुर्म का भी तबादला कर दिया गया था. उन्होंने अस्थाना द्वारा दायर याचिका में पक्षकार बनाने का अनुरोध किया. दिल्ली से जबलपुर स्थानांतरित किये गये अधिकारी ने इस मामले में सुने जाने का अवसर देने की मांग की.

उच्च न्यायालय में दिये आवेदन में अतिरिक्त एसपी ने इस मामले से जुड़ी कई घटनाएं बतायीं जिनमें वह हैदराबाद के कारोबारी सतीश बाबू सना द्वारा दायर शिकायत की जांच करने वाली टीम में शामिल थे. सना ने अस्थाना और अन्य पर मांस कारोबारी मोइन कुरैशी से संबंधित मामले को निपटाने के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा कि आवेदक (गुर्म) को इस बात का तार्किक संदेह है कि सीबीआई अस्थाना को बचाने और उनकी मदद करने की कोशिश कर रही है और शायद वह उनकी याचिका को असरदार तरीके से चुनौती नहीं देगी.

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