पत्नी की मर्जी के बिना सेक्स दुष्कर्म नहीं : कोर्ट

नयी दिल्ली : कोर्ट ने एक बार फिर कहा है कि पत्नी की मर्जी के बगैर भी यदि पति उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, तो उसे बलात्कार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है. इस बार यह फैसला द्वारका के फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट ने दिया है. दुष्कर्म से […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 14, 2014 12:14 PM

नयी दिल्ली : कोर्ट ने एक बार फिर कहा है कि पत्नी की मर्जी के बगैर भी यदि पति उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, तो उसे बलात्कार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है. इस बार यह फैसला द्वारका के फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट ने दिया है.

दुष्कर्म से जुड़े मामले में आरोपी को बरी करते हुए कोर्ट ने कहा है कि चूंकि शिकायतकर्ता महिला आरोपी की पत्नी है, इसलिए बलात्कार का मामला नहीं बनता है. न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष के मुताबिक आरोपी व पीडि़ता के बीच मौलवी की उपस्थिति में निकाह की रस्म पूरी हुई. यह रस्म आरोपी की बुआ के घर में हुई.

इस लिहाज से दोनों पति-पत्नी हुए. इसके बाद दोनों के बीच बने संबंध को दुष्कर्म करार नहीं दिया जा सकता है. न्यायाधीश ने अपनी टिप्पणी में कहा कि पीडि़ता का बयान संदेह उत्पन्न करता है तथा सच्चाई से कोसों दूर नजर आता है. इस मामले में आरोपी संदेह का लाभ पाने के योग्य है. लिहाजा आरोपी को बरी किया जाता है.

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