नेशनल हेराल्ड मामले में केंद्र ने कोर्ट में कहा 22 नवंबर तक बनी रहेगी यथास्थिति
नयी दिल्ली : केंद्र ने बृहस्पतिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को मौखिक आश्वासन दिया कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की लीज के मामले में 22 नवंबर तक यथास्थिति बरकरार रखी जाएगी.एजेएल नेशनल हेराल्ड का प्रकाशक है. न्यायमूर्ति सुनील गौड़ ने जब कहा कि वह मामले की सुनवाई किसी और दिन करेंगे और केन्द्र को यथास्थिति […]
नयी दिल्ली : केंद्र ने बृहस्पतिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को मौखिक आश्वासन दिया कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की लीज के मामले में 22 नवंबर तक यथास्थिति बरकरार रखी जाएगी.एजेएल नेशनल हेराल्ड का प्रकाशक है.
न्यायमूर्ति सुनील गौड़ ने जब कहा कि वह मामले की सुनवाई किसी और दिन करेंगे और केन्द्र को यथास्थिति बरकरार रखनी चाहिए तो भूमि एवं विकास विभाग की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने उन्हें ऐसा करने का मौखिक आश्वासन दिया.
अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 22 नवंबर तय की है. प्रकाशक ने शहरी विकास मंत्रालय के 30 अक्टूबर के आदेश को 12 नवंबर को अदालत में चुनौती दी है. मंत्रालय ने आदेश में एजेएल को मिली 56 साल की लीज खत्म करते हुए आईटीओ स्थिति परिसर 15 नवंबर तक खाली करने के लिए कहा था.