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प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती परीक्षा में पूछे गये थे जातिवादी प्रश्न, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगी रिपोर्ट

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने पुलिस से उस याचिका पर रिपोर्ट सौंपने को कहा है, जिसमें यहां सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा में कथित तौर पर जातिवादी और मानहानिकारक सवाल पूछने के लिए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गयी है. विशेष न्यायाधीश एसके मल्होत्रा ने […]

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने पुलिस से उस याचिका पर रिपोर्ट सौंपने को कहा है, जिसमें यहां सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा में कथित तौर पर जातिवादी और मानहानिकारक सवाल पूछने के लिए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गयी है.

विशेष न्यायाधीश एसके मल्होत्रा ने पूर्वी दिल्ली में विवेक विहार के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) से सुनवाई की अगली तारीख तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा और मामले की अगली सुनवाई की तारीख 13 दिसंबर निर्धारित कर दी. अधिवक्ता सत्य प्रकाश गौतम द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि अखबार में एक खबर पढ़ने के बाद दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) की परीक्षा में आपत्तिजनक सवाल पूछे जाने के बारे में उन्हें जानकारी मिली और सोशल मीडिया से उन्हें प्रश्न पत्र की एक प्रति मिली.

डीएसएसएसबी ने 13 अक्तूबर को परीक्षा ली थी और हिंदी भाषा तथा बोध के प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय प्रश्न संख्या 61 में दलित समुदाय के लिए कथित तौर पर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था. प्रश्न को लेकर विवाद पैदा होने के बाद बोर्ड ने एक बयान में कहा था कि ‘जातिवादी’ स्वर वाला सवाल ‘असावधानी से हुई गलती’ की वजह से प्रश्न पत्र में शामिल हो गया. उसने कहा था कि मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान उस सवाल पर विचार नहीं किया जायेगा.

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