कोयला घोटाला : अदालत ने पूर्व सचिव गुप्ता सहित 6 आरोपियों को ठहराया दोषी

नयी दिल्ली : कोयला घोटाला मामले में दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता को भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश का दोषी ठहराया. अदालत ने मामले में पांच अन्य को भी दोषी ठहराया है. विशेष सीबीआई न्यायाधीश भरत पाराशर ने गुप्ता के अतिरिक्त निजी कंपनी विकास मेटल्स एंड पावर लिमिटेड, […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 30, 2018 11:45 AM

नयी दिल्ली : कोयला घोटाला मामले में दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता को भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश का दोषी ठहराया. अदालत ने मामले में पांच अन्य को भी दोषी ठहराया है.

विशेष सीबीआई न्यायाधीश भरत पाराशर ने गुप्ता के अतिरिक्त निजी कंपनी विकास मेटल्स एंड पावर लिमिटेड, एक सेवारत और एक सेवानिवृत्त नौकरशाह-कोयला मंत्रालय में पूर्व संयुक्त सचिव के एस क्रोफा और कोयला मंत्रालय में तत्कालीन निदेशक (सीए-1) के सी सामरिया को मामले में दोषी ठहराया.

अदालत ने कंपनी के प्रबंध निदेशक विकास पटानी और उसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता आनंद मलिक को भी मामले में दोषी ठहराया. मामला पश्चिम बंगाल में मोइरा और मधुजोर (उत्तर और दक्षिण) कोयला ब्लॉकों का वीएमपीएल को किये गये आवंटन में कथित अनियमितता से संबंधित है.

सीबीआई ने सितंबर 2012 में मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की थी. सभी पांचों दोषियों को हिरासत में ले लिया गया है और सजा पर दलीलों पर बहस तीन दिसंबर को होगी. दोषियों को अधिकतम सात साल के कारावास की सजा हो सकती है.

एच सी गुप्ता की बात करें तो वे केंद्र की यूपीए सरकार में दो साल तक सचिव के पद पर अपनी सेवा दे चुके हैं. वे 2008 में रिटायर हुए थे.

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