नेशनल हेराल्ड केस: सोनिया-राहुल के आयकर दस्तावेज की दोबारा जांच को सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड केस में आयकर विभाग को सोनिया गांधी, राहुल गांधी और ऑस्कर फर्नाडीज के 2011-12 के टैक्स दस्तावेज की दोबारा जांच की मंजूरी मंगलवार को दी है. कोर्ट ने हालांकि उसके समक्ष मामला लंबित रहने तक आयकर विभाग को अपनी कार्यवाही पर लिया गया फैसला लागू करने से […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 4, 2018 2:08 PM

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड केस में आयकर विभाग को सोनिया गांधी, राहुल गांधी और ऑस्कर फर्नाडीज के 2011-12 के टैक्स दस्तावेज की दोबारा जांच की मंजूरी मंगलवार को दी है. कोर्ट ने हालांकि उसके समक्ष मामला लंबित रहने तक आयकर विभाग को अपनी कार्यवाही पर लिया गया फैसला लागू करने से रोक दिया.

कोर्ट ने कहा कि वह कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी की याचिकाओं के गुण-दोष पर कोई राय नहीं दे रहा है. यहां चर्चा कर दें कि भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आयकर अधिकारियों से सोनिया और राहुल गांधी को फायदा पंहुचाने की शिकायत दर्ज करवाई थी. आरोप था कि राहुल और सोनिया गांधी ने 2010 में यंग इंडिया लिमिटेड नाम से कंपनी बनायी और पंडित नेहरू द्वारा स्थापित एसोसिएट्स जर्नल लिमिटेड (एजेएल) की संपत्तियों को अधिग्रहित करने का काम किया.

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