नयी दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने आज सिख विरोधी दंगों के आरोपी कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को दोषी करार दिया और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनायी है. कोर्ट ने उन्हें लोगों को उकसाने और भड़काने का दोषी करार दिया है. उनपर आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगा है. कोर्ट ने उन्हें 31 दिसंबर तक आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है. उच्च न्यायालय ने कहा कि कुमार को ताउम्र जेल में रहना होगा. अदालत ने कांग्रेस के पूर्व पार्षद बलवान खोखर, सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारी भागमल, गिरधारी लाल, पूर्व विधायक महेंद्र यादव और कृष्ण खोखर की दोषिसद्धि भी बरकरार रखी.
#UPDATE 1984 anti-Sikh riots: Congress' Sajjan Kumar has been sentenced to life imprisonment. He has to surrender by 31st December, 2018. pic.twitter.com/AWBwnhHrgr
— ANI (@ANI) December 17, 2018
Delhi High Court while reading the judgement, "In the summer of 1947, during partition, several people were massacred. 37 years later Delhi was the witness of a similar tragedy. The accused enjoyed political patronage and escaped trial." https://t.co/ncS7uCAF0K
— ANI (@ANI) December 17, 2018
अकाली दल के मजिंदर सिंह सिरसा ने सज्जन कुमार को सजा सुनाये पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा हम कोर्ट का धन्यवाद अदा करते हैं कि उन्होंने न्याय किया. हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर को मौत की सजा ना सुना दी जाये, साथ ही गांधी परिवार को कोर्ट में घसीटा जाये और उन्हें जेल में डाला जाये.
सज्जन कुमार को दोषी ठहराये जाने से कांग्रेस का तीन राज्यों में शपथ ग्रहण का जश्न फीका पड़ गया है, क्योंकि सिख दंगा मामले में कमलनाथ का नाम भी उछला है और वे आज मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले हैं.
इस तरह 1984 के सिख विरोधी दंगों में Sajjan Kumar को हुई सजा