अगस्ता वेस्टलैंड मामले में कोर्ट ने मिशेल की जमानत याचिका पर फैसला 22 दिसंबर तक सुरक्षित रखा

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा मामले में गिरफ्तार किये गये कथित बिचौलिये क्रिश्चयन मिशेल की जमानत याचिका पर फैसला 22 दिसंबर तक सुरक्षित रख लिया. ब्रिटिश नागरिक मिशेल (57) ने अदालत से कहा कि पूछताछ के लिए उसे अब और हिरासत में रखने की जरूरत […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 19, 2018 2:22 PM

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा मामले में गिरफ्तार किये गये कथित बिचौलिये क्रिश्चयन मिशेल की जमानत याचिका पर फैसला 22 दिसंबर तक सुरक्षित रख लिया. ब्रिटिश नागरिक मिशेल (57) ने अदालत से कहा कि पूछताछ के लिए उसे अब और हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है तथा इससे कोई लाभ नहीं होगा.

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मिशेल को 15 दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में भेजा गया था. उसे संयुक्त अरब अमीरात में गिरफ्तार किया गया था और चार दिसंबर को भारत को प्रत्यर्पित किया गया था. इसके अगले दिन उसे अदालत में पेश किया गया था. अदालत ने मिशेल को पहले पांच दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में भेजा था और बाद में इसकी अवधि बढ़ा दी थी. मिशेल इस सौदे में शामिल तीन बिचौलियों में से एक है. इस मामले की जांच सीबीआई और प्रर्वतन निदेशालय कर रहे हैं. अन्य दो आरोपी गुइदो हास्के और कार्लो गेरोसा हैं.

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