पांच वर्षीय चचेरी बहन से दुष्कर्म कर हत्या करने वाले को दोहरा मृत्युदंड

जबलपुर : पांच वर्षीय चचेरी बहन से दुष्कर्म कर हत्या करने के आरोप में जिला न्यायालय ने बुधवार को आरोपी युवक को दोहरी फांसी की सजा सुनायी. अपर सत्र न्यायाधीश अजय कुमार सिंह ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी द्वारा किये गये कृत्य से समाज में लोगों को भाई-बहन जैसे पवित्र रिश्ते से विश्वास […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 19, 2018 9:59 PM

जबलपुर : पांच वर्षीय चचेरी बहन से दुष्कर्म कर हत्या करने के आरोप में जिला न्यायालय ने बुधवार को आरोपी युवक को दोहरी फांसी की सजा सुनायी.

अपर सत्र न्यायाधीश अजय कुमार सिंह ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी द्वारा किये गये कृत्य से समाज में लोगों को भाई-बहन जैसे पवित्र रिश्ते से विश्वास उठ जायेगा. आरोपी ने सुनियोजित काम वासना से वशीभूत होकर समाजिक रिश्तों को ध्वस्त करते हुए पाश्विक प्रकृति से अपराध किया है. उसके मानसिक सुधार की संभावना नहीं है और वह समाज के लिए खतरा व भय बना रहेगा. अदालत ने कहा कि आरोपी द्वारा किया गया अपराध विरल से विरलतम प्रकृति का है. न्यायालय ने आरोपी को धारा 376 (क) सहपठित धारा 376 (क ख) तथा धारा 302 में अलग-अलग मृत्युदंड की सजा से दंडित करते हुए पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड की सजा से दंडित किया है.

इसके अलावा धारा 376 (2)(च)(झ)के तहत आजीवन कारावास तथा 5,000 रुपये के अर्थदंड, धारा 363 के तहत दो वर्ष के कारावास तथा 2,000 रुपये के अर्थदंड, धारा 366 (क) के तहत पांच वर्ष के कारावास तथा 2,000 रुपये के अर्थदंड तथा धारा 201 के तहत 5 वर्ष के कारावास तथा 2,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है. जिला लोक अभियोजक ने न्यायालय को बताया था कि कटंगी थाना अंतर्गत ग्राम जटासी निवासी पांच वर्षीय बच्ची के माता-पिता 19 अगस्त 2018 को खेत में मजदूरी करने गये थे. वे शाम सात बजे वापस काम से घर में लौटे तो घर पर बच्ची नहीं थी. पुलिस जांच में पता चला कि बच्ची के ताऊ का लड़का आनंद कुश्वाह (19) ने उसके साथ दुष्कर्म किया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी.

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