भोपाल : भोपाल की विशेष अदालत ने छह वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी निर्मम हत्या करने के अपराध में 42 वर्षीय पिता को मृत्युदंड की सजा दी है. अपनी पत्नी के चरित्र पर शक होने के कारण अभियुक्त ने अपराध को अंजाम दिया था.
विशेष न्यायाधीश (पास्को एक्ट) कुमुदिनी पटेल ने सोमवार को दिये फैसले में अभियुक्त अफजल खान को अपनी छह वर्षीय बेटी से बलात्कार और निर्मम हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए मृत्युदंड की सजा दी.
विशेष लोक अभियोजक टी पी गौतम ने बताया कि 15 मार्च 2017 की रात को हमीदिया अस्पताल से पुलिस थाना कोहेफिजा को छह वर्षीय बालिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी.
उन्होंने बताया कि जांच में अभियुक्त अफजल द्वारा ही लगभग तीन-चार माह पूर्व से बच्ची के साथ अप्राकृतिक कृत्य एवं बलात्कार किये जाने की पुष्टि हुई. अफजल द्वारा मृतका के साथ कुकृत्य करने का कारण यह सामने आया कि उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था.
गौतम ने बताया कि इस शक के चलते वह बच्ची से नफरत करने लगा और पत्नी से नाराजगी के चलते उसने योजना बनाकर बच्ची के गले में दुपट्टे से फंदा लगाकर उसकी हत्या कर दी थी.
गौतम ने बताया कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य पर न्यायालय ने भरोसा करते हुए अभियुक्त का कृत्य विरल से विरलतम मानकर उसे मृत्युदंड की सजा सुनायी.
अभियोजन महानिदेशक राजेन्द्र कुमार ने बताया कि 2018 में इस तरह के अपराधों में प्रदेश में मृत्युदंड का यह 21वां मामला है. इनमें से 19 मामले लैंगिक अपराधों से संबंधित हैं.