नयी दिल्ली : ‘द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ के ट्रेलर पर पाबंदी लगाने की याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय से खारिज होने को चुनौती देते हुए बुधवार को उच्चतम न्यायालय में अर्जी दायर की गयी.
उच्च न्यायालय ने इस फिल्म के ट्रेलर के खिलाफ रिट याचिका सात जनवरी को खारिज कर दी थी लेकिन याचिकाकर्ता को जनहित याचिका दायर करने की छूट दी थी.
उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ से जनहित याचिका भी खारिज हो जाने के कुछ घंटे बाद शीर्ष अदालत में अपील दायर की गयी. जनहित याचिका में यह आरोप लगाते हुए इस फिल्म और उसके ट्रेलर पर पाबंदी की मांग की गयी थी कि यह प्रधानमंत्री के संवैधानिक पद को बदनाम करता है.
यह फिल्म 11 जनवरी को रिलीज होने वाली है. फिल्म पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार संजय बारु की पुस्तक पर आधारित है. अनुपम खेर ने सिंह का किरदार निभाया है.
याचिकाकर्ता पूजा महाजन ने शीर्ष अदालत में दायर अपनी अपील में उनके निस्तारण तक यूट्यूब पर इस फिल्म का ट्रेलर दिखाने पर रोक और उसका रिलीज निलंबित करने की मांग की है. याचिकाकर्ता ने कहा है कि यदि इस फिल्म को रिलीज होने दिया जाता है तो इससे प्रधानमंत्री पद को बहुत बड़ी क्षति पहुंचेगी.