नेशनल हेराल्ड मामला : प्रकाशक एजेएल की अर्जी पर 28 जनवरी को सुनवाई

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि वह नेशनल हेराल्ड अखबार के प्रकाशक एसोसिएटिड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की अपील पर 28 जनवरी को सुनवाई करेगी जिसमें यहां स्थित उसके परिसर को खाली करने के एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी गयी है. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली पीठ […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 16, 2019 4:30 PM

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि वह नेशनल हेराल्ड अखबार के प्रकाशक एसोसिएटिड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की अपील पर 28 जनवरी को सुनवाई करेगी जिसमें यहां स्थित उसके परिसर को खाली करने के एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी गयी है.

मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का हवाला दिया और पूछा कि क्या मामले में किसी और दिन सुनवाई हो सकती है. केंद्र की ओर से सालिसिटर जनरल तुषार मेहता और एजेएल की ओर से पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस बात पर सहमति जतायी कि मामले में किसी और दिन सुनवाई की जाये. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उन्हें एक सर्जरी करानी है और 24 जनवरी के बाद किसी भी दिन मामले को ले सकते हैं. पीठ में न्यायमूर्ति वीके राव भी शामिल हैं. पीठ ने याचिका को 28 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया.

एक एकल पीठ ने 21 दिसंबर को एजेएल की उस अर्जी को खारिज कर दिया था जिसमें उसके परिसर को खाली करने के लिए केंद्र के आदेश को चुनौती दी गयी थी. अदालत ने उसे दो सप्ताह के भीतर दिल्ली के आईटीओ स्थित इमारत को भी खाली करने को कहा था.

Next Article

Exit mobile version