नयी दिल्ली : सरकार इस बात को लेकर गंभीर है कि रेलयात्रियों को ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की सुविधा दी जाये. गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को रेल मंत्रालय से कहा कि यात्रियों के लिए ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज कराने की सुविधा शुरू की जाये. उन्होंने कहा कि कई बार अधिकार क्षेत्र को लेकर यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. मंत्री ने कहा, ‘‘यात्रियों के लिए ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज कराने की सुविधा नहीं है.
अगर कोई रेलगाड़ी से यात्रा कर रहा है (और उसे कुछ होता है) तो उसे प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) थाना जाना पड़ता है. इसके बाद इसे राज्य, फिर जिले और अंतत: संबंधित थाने भेजा जाता है. उसे न्याय मिले इसकी कोई गारंटी नहीं होती.’ उन्होंने कहा कि यात्रियों को ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज कराने की सुविधा दी जानी चाहिए. उन्होंने अपराध और अपराधी निगरानी नेटवर्क व्यवस्था (सीसीटीएनएस) का हवाला देते हुए कहा, ‘‘आपको (रेल मंत्रालय के अधिकारी) इस पर चर्चा करने और इस पर (ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज करने का) निर्णय करने की जरूरत है.
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हम गृह मंत्रालय से हरसंभव सहयोग करेंगे.’ सिंह ने कहा कि वह इस बात पर गौर करेंगे कि क्या रेल यात्रियों की तरफ से दर्ज कराई गई ऑनलाइन प्राथमिकी को सीसीटीएनएस व्यवस्था से जोड़ा जा सकता है अथवा नहीं. इसमें नागरिकों को ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज कराने की सुविधा मिलती है। कार्यक्रम में मौजूद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि गृह मंत्री के सुझाव पर वह गौर करेंगे. आधिकारिक आंकड़े के मुताबिक रेल यात्रियों द्वारा प्रति वर्ष चोरी के 24 हजार मामले दर्ज कराए जाते हैं.