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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: नयी शर्तों के साथ मुंबई में फिर से खुल सकेंगे डांस बार

मुंबई : मुंबई में डांस बार एक बार फिर खुलेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के कई नियमों को पलट दिया है. महाराष्ट्र सरकार ने डांस और शराब एक जगह परोसे जाने का विरोध किया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर शराब और डांस एक ही जगह ना परोसे गये तो डांस बार का क्या […]

मुंबई : मुंबई में डांस बार एक बार फिर खुलेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के कई नियमों को पलट दिया है. महाराष्ट्र सरकार ने डांस और शराब एक जगह परोसे जाने का विरोध किया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर शराब और डांस एक ही जगह ना परोसे गये तो डांस बार का क्या मतलब. महाराष्ट्र सरकार ने डांस बार में सीसीटीवी फुटेज लगाने का जिक्र किया था जिसका फुटेज थाने में बैठकर देखा जा सकेगा. कोर्ट ने इस फैसले को भी पलट दिया है. हालांकि कोर्ट ने कुछ सुझाव पर सहमति जतायी है जिनमें रात के 11.30 बजे के बाद डांस बार के खुले रहने का विरोध किया गया है.

सरकार ने यह भी आदेश दिया है कि अश्लीलता पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार कोई और कदम उठा सकती है. इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने राज्य सरकार के नये कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. कोर्ट ने कहा, समय बदल रहा है और समय के साथ अश्लीलता की परिभाषा भी बदल गयी है और ऐसा लग रहा है कि मुंबई में मॉरल पुलिसिंग हो रही है.
जीविका के लिए काम करने का अधिकार हर किसी का है, उनसे यह अधिकार नहीं छिना जा सकता. ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा लगाई गई पाबंदी को हटा दिया था जिसके बाद सरकार ने नए लाइसेंस देने के लिए नियाम और कड़े कर दिए थे. नये नियमों के चलते बार मालिकों को दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा था.
कोर्ट ने क्या कहा
*महाराष्ट्र सरकार के कानूनों में बदलाव के साथ सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी
*सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि डांसर को अलग से टिप नहीं दी जा सकती है और ना ही डांसर पर पैसे उछाले जा सकते हैं।
*कोर्ट ने अश्लील डांस की परिभाषा बरकरार रखी है।
*कोर्ट ने बार डांसिग एरिया अलग रखने की शर्त खारिज कर दी है।
*डांसिग एरिया में सीसीटीवी का नियम रद
*मुंबई में रात 11.30 बजे तक ही खुले रह सकते हैं डांस बार
*डांस बार में अश्लीलता नहीं होनी चाहिए

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