सामान्य वर्ग के गरीबों को एक फरवरी से सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण
नयी दिल्ली : अगले महीने से केंद्र सरकार की सभी भर्तियों में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोगों (ईडब्ल्यूएस) को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलने लगेगा. एक आधिकारिक आदेश में इसकी जानकारी दी गयी है. ईडब्ल्यूएस के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को लेकर हाल ही में संसद में कानून पारित हुआ है. […]
नयी दिल्ली : अगले महीने से केंद्र सरकार की सभी भर्तियों में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोगों (ईडब्ल्यूएस) को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलने लगेगा. एक आधिकारिक आदेश में इसकी जानकारी दी गयी है.
ईडब्ल्यूएस के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को लेकर हाल ही में संसद में कानून पारित हुआ है. कार्मिक मंत्रालय ने इस संबंध में जारी आदेश में कहा है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लागू करने की विस्तृत प्रक्रिया अलग से अधिसूचित की जायेगी. मंत्रालय ने कहा, यह अधिसूचित किया जाता है कि केंद्र सरकार के पदों एवं सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर तबके को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा और यह एक फरवरी 2019 को अथवा इसके बाद से अधिसूचित होने वाली सभी सीधी सरकारी नौकरियों की भर्ती में लागू होगा. सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक को संसद ने नौ जनवरी 2019 को मंजूरी दे दी थी.
सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय के एक आदेश के अनुसार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के आरक्षण की मौजूदा योजनाओं के दायरे में नहीं आने वाले ऐसे लोग जिनकी वार्षिक आय आठ लाख रुपये से कम है, उनकी पहचान ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तौर पर की गयी है और इन्हें इस आरक्षण का लाभ मिलेगा. पांच एकड़ या इससे अधिक कृषि भूमि वाले परिवारों, एक हजार वर्ग फुट या इससे अधिक के आवासीय फ्लैट, अधिसूचित नगर निगमों के क्षेत्र में 100 गज (यार्ड) या इससे अधिक की आवासीय भूमि तथा नगर निगमों के अधिसूचित इलाकों से बाहर के क्षेत्रों में 200 गज या इससे अधिक आवासीय भूमि के मालिकों को भी इस आरक्षण के दायरे से बाहर रखा गया है.