नयी दिल्ली:राज्यपालों के अपने पदों पर बने रहने के दौरान उनसे पूछताछ की जा सकती है या नहीं, इस संबंध में नये सिरे से राय लेते हुए सरकार ने वीवीआइपी हेलीकाप्टर करार मामले में गवाहों के रूप में दो राज्यपालों से पूछताछ करने की सीबीआइ की योजना को लेकर नये एटार्नी जनरल (एजी) मुकुल रोहतगी का विचार मांगा है.
पूर्व सोलिसिटर जनरल मोहन परासरन ने आगाह किया था कि राज्यपालों से उस समय तक गवाह के रूप में भी पूछताछ नहीं की जा सकती जब तक कि वे अपने पद से नहीं हट जायें. समझा जाता है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने कानून मंत्रलय को पत्र लिखकर रोहतगी से राय मांगी है कि क्या सीआरपीसी के तहत राज्यपालों से गवाह के रूप में पूछताछ की जा सकती है.
संप्रग सरकार के कार्यकाल में डीओपीटी चाहता था कि इस मुद्दे पर एजी राय दें, लेकिन तत्कालीन एजी जीइ वाहनवती अस्वस्थ थे, इसलिए यह मामला सोलिसिटर जनरल के पास भेज दिया गया था. परासरन ने कहा था कि गोवा के राज्यपाल बीवी वांगचू और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एमके नारायणन से तभी पूछताछ हो सकती है जब वे उच्च संवैधानिक पदों से हट जायें.