पालघर : महाराष्ट्र की एक अदालत ने छह वर्षीय बच्ची से बलात्कार के ‘‘जघन्य अपराध’ के दोषी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर आर भोंसले ने मंगलवार को अपने आदेश में 21 वर्षीय अंसार अहमद फजलुर रहमान को सजा सुनाने के अलावा उस पर 16000 रुपए जुर्माना भी लगाया.
अभियोग के अनुसार फैक्ट्री में काम करने वाला रहमान पालघर जिले के एक कस्बे में बच्ची के घर के पास रहता था. उसने पिछले साल जून में बच्ची के घर में अकेले होने पर कई मौकों पर उससे बलात्कार किया. बच्ची के माता पिता ने एक बार अपनी बेटी को दर्द से रोते देखा और उससे इसकी वजह पूछी. इसके बाद बच्ची ने उन्हें आपबीती बतायी. माता पिता ने वालिव पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करायी.
आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और 451 (अपराध करने के लिए घर में अनधिकृत तरीके से घुसना) और बाल यौन अपराध संरक्षण कानून की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और उसे गिरफ्तार किया गया. न्यायाधीश ने कहा कि यह ‘बच्ची के खिलाफ जघन्य अपराध’ का मामला है और अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ सभी आरोपों को सफलतापूर्वक साबित किया. न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा, ‘इसलिए आरोपी को अधिकतम सजा दी जानी चाहिए.’