#CBIvsMamata : कल सुप्रीम कोर्ट में होगी सीबीआई की याचिका पर सुनवाई

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस आयुक्त पर सारधा चिटफंड घोटाला मामले से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक सबूत नष्ट करने का आरोप लगाने वाली सीबीआई की अर्जियों पर तत्काल सुनवाई करने से मना कर दिया. सुप्रीम कोर्ट जांच एजेंसी की अर्जियों पर मंगलवार को सुनवाई करेगी. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 4, 2019 1:20 PM

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस आयुक्त पर सारधा चिटफंड घोटाला मामले से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक सबूत नष्ट करने का आरोप लगाने वाली सीबीआई की अर्जियों पर तत्काल सुनवाई करने से मना कर दिया. सुप्रीम कोर्ट जांच एजेंसी की अर्जियों पर मंगलवार को सुनवाई करेगी.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ के समक्ष अर्जियों का जिक्र किया जिनमें कोलकाता पुलिस प्रमुख राजीव कुमार पर मामले से जुड़े सबूत नष्ट करने और अदालत की अवमानना करने के आरोप लगाए गए हैं. पीठ ने दो अर्जियों पर सोमवार को मध्याह्न भोजन के बाद सुनवाई करने का सॉलिसिटर जनरल का अनुरोध मानने से इनकार कर दिया.

पीठ ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल या कोई भी अन्य पक्ष यह साबित करने के लिए अदालत के समक्ष कोई सामग्री या सबूत पेश कर सकता है कि पश्चिम बंगाल का कोई प्राधिकारी या पुलिस अधिकारी मामले से जुड़े सबूत नष्ट करने की योजना बना रहा है या कोशिश कर रहा है. शीर्ष अदालत ने कहा कि उसके समक्ष सभी सामग्रियां या सबूत हलफनामे के जरिए पेश किए जाएं.

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