नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी पर रोक की अवधि शनिवार को दो मार्च तक बढ़ा दी. वाड्रा के खिलाफ यह मामला प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दर्ज किया था. विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई वाड्रा को यह राहत दी.
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ईडी ने अपने वकील नितेश राणा के जरिये अदालत को बताया कि मामले में वाड्रा से पूछताछ करने की जरूरत है और उनकी ओर से सहयोग नहीं किये जाने को आधार बनाकर अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया. वाड्रा ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि जब भी बुलाया गया या जब भी जरूरत पड़ी, वह पूछताछ के लिए आने के लिए तैयार थे.
अदालत ने दो फरवरी को उनकी अग्रिम जमानत की अवधि 16 फरवरी तक बढ़ा दी थी और उनसे ईडी के सामने पेश होने एवं मामले में सहयोग करने को कहा था. यह मामला लंदन के 12, ब्रायनस्टोन स्कॉयर में 19 लाख पाउंड कीमत की एक संपत्ति की खरीद में हुए धनशोधन के आरोपों से जुड़ा हुआ है, जिस पर मालिकाना हक कथित तौर पर वाड्रा का है.