‘ट्रिपल तलाक’ पर दोबारा अध्यादेश लेकर आयी सरकार, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी
नयी दिल्ली : ट्रिपल तलाक पर सरकार दोबारा अध्यादेश लेकर आयी है. आज राष्ट्रपति ने इस अध्यादेश को मंजूरी दे दी. इस अध्यादेश के अनुसार ट्रिपल तलाक अपराध है और इसे व्यवहार में लाने वाले व्यक्ति को तीन साल की सजा हो सकती है. गौरतलब है कि ‘ट्रिपल तलाक’ के खिलाफ विधेयक को सरकार पास […]
नयी दिल्ली : ट्रिपल तलाक पर सरकार दोबारा अध्यादेश लेकर आयी है. आज राष्ट्रपति ने इस अध्यादेश को मंजूरी दे दी. इस अध्यादेश के अनुसार ट्रिपल तलाक अपराध है और इसे व्यवहार में लाने वाले व्यक्ति को तीन साल की सजा हो सकती है. गौरतलब है कि ‘ट्रिपल तलाक’ के खिलाफ विधेयक को सरकार पास नहीं करा पायी है जिसके कारण उसे दोबारा अध्यादेश लेकर आना पड़ा है.
Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Second Ordinance, 2019 has been promulgated by the President to give continued effect to the provisions brought in by Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Ordinance, 2019. pic.twitter.com/fdbYmP3FtN
— ANI (@ANI) February 21, 2019
Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Second Ordinance, 2019, inter alia, declares the practice of triple talaq to be void and illegal and also to make it an offence punishable with imprisonment up to three years and fine. https://t.co/ELNh1fcm2f
— ANI (@ANI) February 21, 2019