‘ट्रिपल तलाक’ पर दोबारा अध्यादेश लेकर आयी सरकार, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

नयी दिल्ली : ट्रिपल तलाक पर सरकार दोबारा अध्यादेश लेकर आयी है. आज राष्ट्रपति ने इस अध्यादेश को मंजूरी दे दी. इस अध्यादेश के अनुसार ट्रिपल तलाक अपराध है और इसे व्यवहार में लाने वाले व्यक्ति को तीन साल की सजा हो सकती है. गौरतलब है कि ‘ट्रिपल तलाक’ के खिलाफ विधेयक को सरकार पास […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 21, 2019 5:07 PM

नयी दिल्ली : ट्रिपल तलाक पर सरकार दोबारा अध्यादेश लेकर आयी है. आज राष्ट्रपति ने इस अध्यादेश को मंजूरी दे दी. इस अध्यादेश के अनुसार ट्रिपल तलाक अपराध है और इसे व्यवहार में लाने वाले व्यक्ति को तीन साल की सजा हो सकती है. गौरतलब है कि ‘ट्रिपल तलाक’ के खिलाफ विधेयक को सरकार पास नहीं करा पायी है जिसके कारण उसे दोबारा अध्यादेश लेकर आना पड़ा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अध्यादेश को दोबारा लाने का निर्णय लिया गया था. बैठक के बाद वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा था कि तीन तलाक से संबंधित विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है, लेकिन यह राज्यसभा में लंबित है. सरकार पिछले साल सितंबर महीने में अध्यादेश लेकर आयी थी.

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