अनुच्छेद 35A पर महबूबा की गीदड़भभकी, घाटी में नहीं मिलेंगे भारत का झंडा थामनेवाले

श्रीनगर : पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को आगाह किया कि जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे से किसी भी तरह की छेड़छाड़ राज्य के भारत में शामिल होने को अमान्य बना देगी. इसका नतीजा ऐसा होगा जो 1947 के बाद देश ने नहीं देखा है. पूर्व मुख्यमंत्री ने उम्मीद जतायी कि उच्चतम न्यायालय इस तथ्य […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 25, 2019 10:45 PM

श्रीनगर : पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को आगाह किया कि जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे से किसी भी तरह की छेड़छाड़ राज्य के भारत में शामिल होने को अमान्य बना देगी. इसका नतीजा ऐसा होगा जो 1947 के बाद देश ने नहीं देखा है.

पूर्व मुख्यमंत्री ने उम्मीद जतायी कि उच्चतम न्यायालय इस तथ्य पर गौर करेगा कि यह प्रावधान राज्य और देश के बीच सेतु की तरह है. उच्चतम न्यायालय में इस सप्ताह अनुच्छेद 35 ए पर सुनवाई होने की संभावना है. उन्होंने केंद्र को अनुच्छेद 35 ए में छेड़छाड़ के जरिये आग से नहीं खेलने को कहा. उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो इसका ऐसा नतीजा होगा कि भारत का ध्वज थामनेवाले भी नहीं होंगे. पीडीपी अध्यक्ष ने राज्य में सभी राजनीतिक दलों को जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा को बचाने के लिए संयुक्त रणनीति तैयार करने की अपील की और कहा कि वह मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला के नेता के साथ संपर्क में हैं.

अनुच्छेद 35ए जम्मू-कश्मीर की विधानसभा को राज्य के स्थायी नागरिक की परिभाषा तय करने का अधिकार देता है. राज्य में 14 मई 1954 को इसे लागू किया गया था. यह अनुच्छेद संविधान में मूल रूप में नहीं था. प्रदेश के स्थायी नागरिक को कुछ विशेष अधिकार होते हैं. गौरतलब है कि धारा 35 ए के तहत जम्मू-कश्मीर में वहां के मूल निवासियों के अलावा देश के किसी दूसरे हिस्से का नागरिक कोई संपत्ति नहीं खरीद सकता है. इससे वह वहां का नागरिक भी नहीं बन सकता है.

Next Article

Exit mobile version