सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कथित उल्लंघन पर केंद्र, चुनाव आयोग को नोटिस

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में सभी प्रत्याशियों के लिए अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी देने संबंधी निर्देशों के कथित उल्लंघन के कारण अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए दायर याचिका पर शुक्रवार को केंद्र और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किये. जस्टिस आरएफ नरिमन और जस्टिस विनीत सरन की पीठ […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 29, 2019 1:53 PM

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में सभी प्रत्याशियों के लिए अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी देने संबंधी निर्देशों के कथित उल्लंघन के कारण अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए दायर याचिका पर शुक्रवार को केंद्र और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किये. जस्टिस आरएफ नरिमन और जस्टिस विनीत सरन की पीठ ने अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई के दौरान तीन चुनाव उपायुक्तों, विधि सचिव और कैबिनेट सचिव से भी 25 सितंबर, 2018 के फैसले पर अमल नहीं होने के बारे में जवाब मांगा है.

एक जनहित याचिका पर पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने पिछले साल सितंबर में सुनाये गये अपने फैसले में कहा था कि सभी प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने से पहले निर्वाचन आयोग के समक्ष अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि की घोषणा करनी होगी और प्रत्याशियों की पृष्ठभूमि के बारे मे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए, ताकि मतदाताओं को उनके बारे में जानकारी मिल सके.

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