मोदी के आचार संहिता उल्लंघन मामले में पुलिस एटीआर सौंपे: कोर्ट

अहमदाबाद : अदालत ने शनिवार को अपराध शाखा से कहा कि वह पांच अगस्त तक पूर्व सीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ दायर प्राथमिकी के सिलसिले में कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) सौंपे. मामला 30 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान के दिन जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के उल्लंघन से संबंधित है. मजिस्ट्रेट एमएम शेख ने पुलिस के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 6, 2014 9:12 AM

अहमदाबाद : अदालत ने शनिवार को अपराध शाखा से कहा कि वह पांच अगस्त तक पूर्व सीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ दायर प्राथमिकी के सिलसिले में कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) सौंपे. मामला 30 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान के दिन जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के उल्लंघन से संबंधित है.

मजिस्ट्रेट एमएम शेख ने पुलिस के डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच को पांच अगस्त से पहले कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है. मोदी ने 30 अप्रैल को वोटिंग के दौरान रानिप के स्कूल में वोट डालने के तुरंत बाद एक प्रेस कांफ्रेस को संबोधित कर भाजपा का चुनाव चिह्न कमल प्रदर्शित किया था. इसके बाद मोदी के खिलाफ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 (1) (ए) और धारा 188 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.

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