नयी दिल्ली : अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामले में पूरक आरोपपत्र कथित तौर पर लीक होने की जांच की मांग के कुछ ही दिनों के अंदर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत से कहा कि यदि मीडिया ने उसकी विषय वस्तु को प्रकाशित या प्रसारित किया है, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है. हेलीकॉप्टर मामले में गिरफ्तार ब्रिटिश नागरिक एवं कथित बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल की एक याचिका के जवाब में एजेंसी ने यह दलील दी है. मिशेल ने ये दस्तावेज मीडिया में लीक कर मामले को राजनीतिक रंग दिये जाने का आरोप लगाया है.
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ईडी के वकील ने कहा कि यह एक सार्वजनिक दस्तावेज है और यदि इसे कोई इसे हासिल कर लेता है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है. ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति इसकी प्रति पाने का हकदार नहीं है. संज्ञान पहले ही लिया जा चुका है. दस्तावेजों को एजेंसी द्वारा लीक किये जाने के आरोपों का खंडन करने हुए उन्होंने यह कहा. एजेंसी ने मिशेल द्वारा दायर अर्जी खारिज करने की मांग की.
एजेंसी ने पिछले हफ्ते विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार से आरोपपत्र के कथित लीक की जांच के लिए आदेश देने का अनुरोध किया था. बहरहाल, अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 अप्रैल की तारीख तय की है. मिशेल ने इस मामले को राजनीतिक रंग देने का एजेंसी पर आरोप लगाते हुए जांच (लीक की) की मांग का समर्थन किया है. मिशेल फिलहाल न्यायिक हिरासत में है. दुबई से प्रत्यर्पित करके लाए जाने के बाद उसे ईडी ने पिछले साल 22 दिसंबर को गिरफ्तार किया था.