वकील पल्लवी के हत्यारे सज्जाद मोगुल को उम्रकैद की सजा

मुंबईः पल्लवी पुरकायस्थ मर्डर केस में आज महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया. अदातल ने दोषी सज्जाद ए मोगुल को उम्र कैद की सजा सुनायी है. अदालत ने 30 जून को इस पूरे मामले में सज्जाद को दोषी पाया. यह पूरा मामला लगभग दो साल पहले का है. जब एक वरिष्ठ नौकरशाह की बेटी की हत्या हो […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 7, 2014 3:25 PM

मुंबईः पल्लवी पुरकायस्थ मर्डर केस में आज महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया. अदातल ने दोषी सज्जाद ए मोगुल को उम्र कैद की सजा सुनायी है. अदालत ने 30 जून को इस पूरे मामले में सज्जाद को दोषी पाया.

यह पूरा मामला लगभग दो साल पहले का है. जब एक वरिष्ठ नौकरशाह की बेटी की हत्या हो गयी थी. मुंबई के वडाला में हिमालयन हाइट्स अपार्टमेंट में गार्ड की नौकरी करने वाला सज्जाद पल्लवी पुरकायस्थ को तंग किया करता था. पल्लवी ने इसकी शिकायत अपने पति से कर दी. जिससे नाराज होकर उसने 9 अगस्त, 2012 को 25 वर्षीय पल्लवी पुरकायस्थ पर हमला कर उसकी हत्या कर दी थी.

न्यायाधीश वरुशाली जोशी ने 30 जून को मोगुल को दोषी ठहराया और कहा, ‘उसके खिलाफ हत्या, छेड़छाड़ और आपराधिक अनाधिकार प्रवेश का मामला साबित हो गया है.’ अदालत ने कहा चुकि यह मामला रेयरेस्ट ऑफ दि रेयर की श्रेणी में नहीं आता इसलिए सज्जाद को मौत की सजा नहीं दी जा सकती. कश्मीर का रहने वाला सज्जाद इस अपार्टमेंट में सुरक्षा गार्ड का काम करता था लेकिन कई महिलाओं पर बुरी नजर रखता था.

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