नयी दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय ने आतंक वित्तपोषण एवं धन शोधन के वैश्विक आतंकवादी हाफिज सईद से जुड़े मामले में 73.12 लाख रुपये की सम्पत्ति कुर्क की है.
अधिकारियों ने बताया कि धन शोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अंतरिम आदेश जारी किया. उन्होंने बताया कि आतंकवादी हाफिज सईद से जुड़े वित्तपोषण और धन शोधन मामले में मोहम्मद सलमान और उनके परिवार के सदस्यों से जुड़ी सम्पत्तियां कुर्क की गई है. कुर्क की गई कुल सम्पत्तियों की कीमत 73.12 लाख रुपये है.
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ED attaches property worth Rs 73.12 lakh of Mohd Salman and his family members in terror funding by Hafiz Muhammad Saeed and others. Hafiz Saeed is the founder of Lashkar-e-Taiba, Jamaat-Ud-Dawa and Falah-i-Insaniyat Foundation pic.twitter.com/KTEhlGdsJJ
— ANI (@ANI) May 2, 2019