मतदान के समय में बदलाव को लेकर 13 तारीख को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
नयी दिल्ली : रमजान को लेकर मतदान के समय में परिवर्तन ना करने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 13 मई को सुनवाई करेगा. अधिवक्ता निजामुद्दीन पाशा ने चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की है. इनका कहना है कि अभी मतदान का समय […]
नयी दिल्ली : रमजान को लेकर मतदान के समय में परिवर्तन ना करने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 13 मई को सुनवाई करेगा. अधिवक्ता निजामुद्दीन पाशा ने चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की है. इनका कहना है कि अभी मतदान का समय सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक है, रमजान का महीना शुरू हो जाने के कारण मुसलमान मतदाताओं को इससे परेशानी हो रही है.
SC today decided to hear on May 13 a petition filed by lawyer, Nizamuddin Pasha, challenging ECI's decision refusing to prepone voting commencement time from 7 am to 5 am for the next two phases of voting to ease difficulty for Muslims in voting during the holy month of Ramzan. pic.twitter.com/3RrnOc90uu
— ANI (@ANI) May 10, 2019
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पांचवें चरण के मतदान से पहले चुनाव आयोग से यह कहा था कि वह रमजान को लेकर मतदान के समय में कुछ बदलाव करे, लेकिन चुनाव आयोग ने मतदान का समय नहीं बदला. अब कुछ दो चरण का मतदान शेष है, छठा चरण 12 मई को और सातवां चरण 19 मई को है. 23 मई को मतगणना होगी.