नयी दिल्ली : कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व राहुल गांधी की हिस्सेदारी वाली कंपनी यंग इंडियन नेशनल हेराल्ड अखबार की मालिकाना कंपनी द एसोसिएट्स जर्नल्स लिमिटेड का अधिग्रहण करने को लेकर मुश्किल में फंस सकती है. इसकी वजह बजट में बनाया गया एक नया नियम है. इस मामले में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी शिकायतकर्ता हैं.
उनका आरोप है कि कांग्रेस के धन को निजी प्रॉपर्टी में लगा कर अपने हित के लिए इस्तेमाल किया गया. हेराल्ड हाउस के नाम से जो 1600 करोड़ की संपत्ति है, उसका इस्तेमाल निजी फायदे के लिए किया जा रहा है. यह संपत्ति एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की है.
आरोप है कि यंग इंडियन कंपनी के जरिये गांधी परिवार नेशनल हेराल्ड की संपत्ति का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है. यंग इंडियन में सोनिया और राहुल की 38-38 फीसदी हिस्सेदारी है. इसकी शेष हिस्सेदारी कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास है. गौरतलब है कि नेशनल हेराल्ड केस में आयकर विभाग ने कांग्रेस को नोटिस दिया है. वहीं, पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया व राहुल को समन भेज कर दोनों को सात अगस्त को कोर्ट में पेश होने को कहा है.
* क्या है प्रस्ताव : बजट में इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन के जरिये प्रस्ताव किया गया कि डिपार्टमेंट के अधिकारी किसी भी ऐसे चैरिटेबल ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन रद्द कर सकते हैं, जिसकी संपत्ति का इस्तेमाल ट्रस्टी या उससे जुड़े लोग निजी फायदे के लिए कर रहे हों. यह संशोधन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 12 में प्रस्तावित किया गया है और यह एक अक्तूबर, 2014 से लागू हो जायेगा.