काला हिरण शिकार मामला : जोधपुर हाईकोर्ट ने सैफ, सोनाली, तब्बू को जारी किया नया नोटिस

जोधपुर : राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ ने राज्य सरकार की अपील पर सोमवार को 1998 काला हिरण शिकार मामले में सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम कोठारी को नया नोटिस जारी किया. स्थानीय निवासी दुष्यंत सिंह को भी नोटिस जारी किया गया है, जो अक्टूबर 1998 में जोधपुर के पास कनकनी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 20, 2019 8:56 PM

जोधपुर : राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ ने राज्य सरकार की अपील पर सोमवार को 1998 काला हिरण शिकार मामले में सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम कोठारी को नया नोटिस जारी किया. स्थानीय निवासी दुष्यंत सिंह को भी नोटिस जारी किया गया है, जो अक्टूबर 1998 में जोधपुर के पास कनकनी गांव में हुए कथित शिकार के समय अभिनेताओं के साथ थे.

मामले में केवल बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को ही दोषी ठहराया गया था. निचली अदालत ने पिछले साल पांच अप्रैल को उन्हें पांच साल की सजा सुनायी थी, जबकि पांच अन्य सह-आरोपियों को मामले में बरी कर दिया था. सलमान खान अभी जमानत पर बाहर हैं.

न्यायमूर्ति मनोज कुमार गर्ग की एकल न्यायाधीश वाली पीठ ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर आठ सप्ताह में जवाब मांगा है. इससे पहले राज्य सरकार के उनको बरी किये जाने के फैसले को चुनौती देने के बाद उच्च न्यायालय ने 11 मार्च को भी पांच प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया था.

सरकारी वकील महिपाल बिश्नोई ने कहा, ‘इनमें, सैफ और सोनाली को नोटिस तामील नहीं हो सका. इसलिए अदालत ने आठ सप्ताह में जवाब मांगते हुए नया नोटिस जारी किया है.’ बिश्नोई ने बताया कि पांचों प्रतिवादियों के इस पर जवाब देने के बाद आगे की सुनवाई के लिए राज्य की अपील को वापस सत्र अदालत में भेजा जायेगा.

सलमान खान पहले ही उन्हें दोषी ठहराए जाने के फैसले को सत्र अदालत में चुनौती दे चुके हैं, जिस पर अभी बचाव पक्ष की दलील सुनी जा रही है.

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