अमेरिकी वीजा आवेदको से मांगी जाएगी सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानकारी

मुंबईः अमेरिका ने अपने वीजा नियमों में नया प्रावधान किया है. अब अमेरिकी वीजा के लिए आवेदन देने वाले किसी भी व्यक्ति से उसके सोशल मीडिया की पांच साल की जानकारी भी ली जाएगी. यह आदेश अब अधिकारिक हो चुका है. इस आदेश को लेकर बीते कई माह से तैयारी चल रही थी, जिसे अब […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 2, 2019 8:22 AM

मुंबईः अमेरिका ने अपने वीजा नियमों में नया प्रावधान किया है. अब अमेरिकी वीजा के लिए आवेदन देने वाले किसी भी व्यक्ति से उसके सोशल मीडिया की पांच साल की जानकारी भी ली जाएगी. यह आदेश अब अधिकारिक हो चुका है. इस आदेश को लेकर बीते कई माह से तैयारी चल रही थी, जिसे अब लागू कर दिया गया है. वीजा के लिए आवेदन करने वाले लोगों से उनके सोशल मीडिया अकाउंट का यूजरनेम लिया जाएगा.

बता दें कि 30 सितंबर 2018 तक एक साल के भीतर भारत में स्थित अमेरिकी दूतावास ने 8.72 लाख वीजा जारी किए थे. अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का अनुमान है कि सालाना तौर पर 1.47 करोड़ लोगों से उनके सोशल मीडिया अकाउंट की जानकरी देने के लिए कहा जाएगा. इमीग्रेशन लॉ फर्म रेड्डी ऐंड न्यूमैन की एमिली न्यूमैन का कहना है कि अमेरिकी दूतावास में वीजा फॉर्म डी-160 और डी-260 में आवेदकों से उनके पिछले पांच साल में इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी मांगी गयी है.

हालांकि आवेदकों को सिर्फ अपना यूजरनेम बताना होगा, न कि पासवर्ड. इस सूची में जो सोशल मीडिया अकाउंट लिए गए हैं, उनमें फेसबुक,इंस्टाग्राम, फ्लिकर, गूगल प्लस, ट्विटर, लिंक्डइन, और यूट्यूब शामिल हैं. डिपार्टमेंट ऑफ ने स्टेट ने बीते साल मार्च में ही यह नियम लागू करना चाहता मगर कुछ तकनीकी खामियों से ऐसा नहीं हुआ. सुधार के बाद अब यह नियम अधिकारिक तौर पर सामने आ चुका है. हालांकि केवल चुनिंदा वीजा आवेदकों से ही सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी मांगी जाएगी.

वीजा के लिए जब साक्षात्कार होगा उस वक्त आपके सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में सवाल किया जाएगा. इसके अलावा आदेश में कहा गया है कि वीजा आवेदकों से पिछले पांच साल के दौरान इस्तेमाल किये गये सारे ईमेल आईडी तथा विदेशी यात्राओं की जानकारी देनी होगी. उन्हें यह भी बताना होगा कि उन्हें किसी देश से निकाला तो नहीं गया था या उनके परिवार का कोई सदस्य आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त तो नहीं था.

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