नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता द्वारा दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत पर बृहस्पतिवार को संज्ञान लिया. दिल्ली भाजपा के नेता गुप्ता ने दोनों नेताओं के खिलाफ यह शिकायत उनकी छवि को कथित तौर पर "खराब" करने के लिए की है.
उन पर आप प्रमुख की हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया था. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने इस मामले को 24 जून के लिए सूचीबद्ध किया. उस दिन गुप्ता का बयान दर्ज किया जाएगा. गुप्ता दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं और उन्होंने अपनी शिकायत में दावा किया है कि आम आदमी पार्टी (आप) के दो नेताओं के बयान पर ट्वीट और समाचार रिपोर्टों के व्यापक प्रसार से उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची. आप नेताओं ने कोई पश्चाताप भी नहीं जताया है.
गुप्ता ने केजरीवाल और सिसोदिया से मुआवजे के रूप में एक करोड़ रुपये के अलावा मुकदमेबाजी का खर्च मांगा है. उन्होंने आरोप लगाया है कि आरोपियों के बयान उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने, उनकी छवि खराब करने और 2019 के आम चुनावों में राजनीतिक लाभ लेने के ‘मकसद’ से थे. हालिया लोकसभा चुनाव के दौरान केजरीवाल ने एक पंजाबी चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा था कि भाजपा उन्हें उनके ही निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) द्वारा मारना चाहती है, जिस प्रकार इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी. सिसोदिया ने गुप्ता पर कथित साजिश का हिस्सा होने का आरोप लगाया था.