हेल्मेट नियम चेन्नई में क्यों नहीं लागू किया गया: उच्च न्यायालय

चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालय ने पूछा है कि दिल्ली और बेंगलुरु की तरह ही चेन्नई की सड़कों पर भी दोपिया वाहन चालक और पिछली सीट पर बैठने वाले के लिए हेल्मेट की अनिवार्यता का नियम क्यों नहीं लागू किया जा गया है. न्यायमूर्ति एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति सब्रह्मण्यम प्रसाद ने संज्ञान लेते हुए कहा, […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 7, 2019 4:21 PM

चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालय ने पूछा है कि दिल्ली और बेंगलुरु की तरह ही चेन्नई की सड़कों पर भी दोपिया वाहन चालक और पिछली सीट पर बैठने वाले के लिए हेल्मेट की अनिवार्यता का नियम क्यों नहीं लागू किया जा गया है.

न्यायमूर्ति एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति सब्रह्मण्यम प्रसाद ने संज्ञान लेते हुए कहा, ‘‘ हमने पिछली सीट पर बैठे एक भी व्यक्ति को हेल्मेट पहने हुए नहीं देखा।” के के राजेंद्रन द्वारा दायर एक याचिका पर पीठ बृहस्पतिवार को सुनवाई कर रही थी. इस याचिका में दोपहिया वाहन चालक और पिछली सीट पर बैठने वाले यात्री, दोनों के लिए हेल्मेट पहनना अनिवार्य करने की मांग की गई थी. अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि अधिकारियों को कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारी जुर्माना लगाना चाहिए और वाहन कुर्क करना चाहिए.

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