राजस्थान : पांच साल की बच्ची का बलात्कार करने के जुर्म में फांसी की सजा

जयपुर: राजस्थान के अलवर जिले में पोक्सो अदालत ने पांच साल की बच्ची का बलात्कार कर उसकी हत्या के मामले में एक व्यक्ति को बुधवार को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई. विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो) अजय कुमार शर्मा ने यह फैसला सुनाया. उन्होंने आरोपी राजकुमार उर्फ धर्मेंद्र को बच्ची का बलात्कार कर उसकी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 12, 2019 3:17 PM

जयपुर: राजस्थान के अलवर जिले में पोक्सो अदालत ने पांच साल की बच्ची का बलात्कार कर उसकी हत्या के मामले में एक व्यक्ति को बुधवार को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई. विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो) अजय कुमार शर्मा ने यह फैसला सुनाया. उन्होंने आरोपी राजकुमार उर्फ धर्मेंद्र को बच्ची का बलात्कार कर उसकी हत्या करने का दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई.

घटना एक फरवरी 2015 को राजस्थान के बहरोड़ जिले की है. रेवाली गांव का आरोपी राजकुमार अपने पड़ोस में रहने वाली पांच साल की बच्ची को टॉफी देने के बहाने सूनसान जगह पर ले गया और उससे दुष्कर्म किया.

दुष्कर्म के बाद उसने बच्ची के सिर पर भारी पत्थर मार उसकी हत्या कर दी. पुलिस थाना बहरोड ने अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 363,365 ,201 ,376 , 302 व पोक्सो कानून में आरोपपत्र पेश किया था. अदालत ने उसे धारा 376 के तहत आजीवन कारावास व 302 में मृत्युदंड की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने अपराध को ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ करार दिया.

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