Loading election data...

नाबालिग से रेप और मर्डर के आरोपी ने कोर्ट से लगायी गुहार, ‘मुझे फांसी पर लटका दो”

भोपाल : मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के कमला नगर पुलिस थाना इलाके में तीन दिन पहले आठ वर्षीय एक बच्ची का कथित रूप से बलात्कार कर उसकी हत्या करने के मामले में यहां विशेष अदालत में 35 वर्षीय आरोपी विष्णु बामोरे के खिलाफ बुधवार को आरोपपत्र पेश किया गया. इस दौरान आरोपी विष्णु ने अपनी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 12, 2019 9:57 PM

भोपाल : मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के कमला नगर पुलिस थाना इलाके में तीन दिन पहले आठ वर्षीय एक बच्ची का कथित रूप से बलात्कार कर उसकी हत्या करने के मामले में यहां विशेष अदालत में 35 वर्षीय आरोपी विष्णु बामोरे के खिलाफ बुधवार को आरोपपत्र पेश किया गया. इस दौरान आरोपी विष्णु ने अपनी गलती पर पछतावा दिखाते हुए महिला न्यायाधीश की अदालत में अपने गुनाह को कबूल कर गुहार लगायी कि उसे फांसी पर लटका दिया जाए.

इसे भी देखें : झारखंड : पलामू में दुष्कर्म के बाद नाबालिग की पत्थर से कूचकर हत्या की कोशिश

विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट सुधा विजय सिंह भदोरिया ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) कुमुदिनी पटेल की अदालत में जब हमने आरोपी विष्णु के खिलाफ आरोपपत्र पेश किया, उस वक्त उसने अदालत में आठ वर्षीय बच्ची से शनिवार रात को बलात्कार कर उसकी गला घोंटकर हत्या करने के जघन्य अपराध को स्वीकारा. इसके साथ ही, उसने अदालत से गुहार लगायी कि ‘मुझे (विष्णु) फांसी पर लटका दो’.

उन्होंने कहा कि इसके बाद न्यायाधीश ने इस मामले के जांच अधिकारी से पूछा कि क्या आपकी जांच रिपोर्ट में आरोपी ने कहा है कि ‘मुझे फांसी पर लटका दो’. इस पर पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोपी विष्णु बामोरे ने हमसे ऐसा नहीं कहा. सुधा ने बताया कि जब न्यायाधीश ने आरोपी से पूछा कि उसने ऐसा जघन्य कृत्य क्यों किया, तो इस पर आरोपी विष्णु ने अदालत को बताया कि इस दौरान वह नशे में था.

उन्होंने कहा कि हमने आरोपी के खिलाफ भादंवि की धारा 302 (हत्या) एवं 376 (एबी) के तहत मामला दर्ज किया है. धारा 376 (एबी) के तहत 12 साल की कम उम्र की बच्चियों से दुष्कर्म करने पर आजीवन कारावास एवं जुर्माना या फांसी की सजा का प्रावधान है. इनके अलावा, उसके खिलाफ भादंवि की धारा 363 (अपहरण), 342 (गलत तरीके से प्रतिबंधित करने के दंड), 201 (अपराध के साक्ष्य विलोपित करने) एवं पॉक्सो एक्ट की 5/6 की धाराओं के तहत मामला दर्ज है.

सुधा ने बताया कि उसके खिलाफ 108 पेजों का आरोपपत्र पेश किया गया है. इसमें 40 गवाह की सूची है और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें आरोपी एवं पीड़िता की रीजनल फॉरेन्सिक साइंस लैबोरेटरी की पॉजिटिव रिपोर्ट भी शामिल है, ताकि आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलायी जा सके.

उन्होंने कहा कि अदालत ने आरोपी विष्णु बामोरे को फिर एक दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा है. गुरुवार को उसे फिर अदालत में पेश किया जायेगा. मंगलवार को भी उसे एक दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था. भोपाल अधिवक्ता संघ ने ऐलान किया है कि आरोपी विष्णु की भोपाल अधिवक्ता संघ का कोई भी अधिवक्ता पैरवी नहीं करेगा.

इसे ध्यान में रखते हुए अदालत ने मध्यप्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से कहा है कि विष्णु बामोरे को बचाव के लिए वकील उपलब्ध कराएं. इस बच्ची के साथ विष्णु ने उस वक्त घटना को अंजाम दिया, जब वह अपने घर से शनिवार रात को करीब आठ बजे गुटका खरीदने के लिए पास की ही दुकान में गयी थी. उसने घटना को अंजाम देने के बाद बच्ची का शव नाले में फेंक दिया था और वहां से फरार हो गया था.

पुलिस ने रविवार की सुबह करीब पांच बजे शहर के कमला नगर पुलिस थाना इलाके में नाले से शव बरामद किया था. विष्णु पिछले कुछ महीने से इस बच्ची के बगल वाले घर में ही किराये पर रह रहा था और मजदूरी करता था. पुलिस ने आरोपी विष्णु को सोमवार सुबह प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर स्थित मोरटक्का गांव से गिरफ्तार किया था.

Next Article

Exit mobile version