29 साल पुराने मामले में पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट को सुनायी गयी उम्रकैद की सजा
जामनगर : गुजरात में एक अदालत ने गुरुवार को पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को 1990 में हिरासत में हुई मौत के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. जामनगर स्थित सत्र अदालत के न्यायाधीश डी एन व्यास ने भट्ट को दोषी ठहराते हुए सजा सुनायी लेकिन मामले में दोषी ठहराए गये छह […]
जामनगर : गुजरात में एक अदालत ने गुरुवार को पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को 1990 में हिरासत में हुई मौत के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.
जामनगर स्थित सत्र अदालत के न्यायाधीश डी एन व्यास ने भट्ट को दोषी ठहराते हुए सजा सुनायी लेकिन मामले में दोषी ठहराए गये छह अन्य पुलिसकर्मियों की सजा का ऐलान अभी नहीं हुआ है. यह मामला 1990 का है जब भट्ट गुजरात के जामनगर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थे.
उन्होंने जाम जोधपुर कस्बे में सांप्रदायिक दंगों के दौरान करीब 150 लोगों को हिरासत में लिया था. इनमें से प्रभुदास वैशनानी नाम के एक शख्स की हिरासत से रिहा किये जाने के बाद अस्पताल में मौत हो गयी थी. वैशनानी के भाई ने बाद में भट्ट और छह अन्य पुलिसवालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराकर आरोप लगाया था कि उन्होंने हिरासत के दौरान उसके भाई को प्रताड़ित किया जिसकी वजह से उसकी जान गयी.