दुष्कर्म से जन्मी मासूम ने गुनहगार को दिलायी सजा

नयी दिल्ली : दुष्कर्म से जन्मी बच्ची का डीएनए मिलान होने पर अदालत ने एक 73 वर्षीय व्यवसायी को दस साल कैद की सजा सुनायी. वृद्ध ने पड़ोसी की 20 वर्षीय नौकरानी को अपनी हवस का शिकार बनाया और किसी से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकियां दीं. हालांकि अदालत के सामने वृद्ध […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 21, 2014 7:31 AM

नयी दिल्ली : दुष्कर्म से जन्मी बच्ची का डीएनए मिलान होने पर अदालत ने एक 73 वर्षीय व्यवसायी को दस साल कैद की सजा सुनायी. वृद्ध ने पड़ोसी की 20 वर्षीय नौकरानी को अपनी हवस का शिकार बनाया और किसी से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकियां दीं.

हालांकि अदालत के सामने वृद्ध ने अपनी सफाई में कहा कि शिकायतकर्ता युवती झूठा आरोप लगा रही है. उनके बीच सहमति से संबंध बने थे. दुष्कर्म का इल्जाम झूठा है. वहीं, दोषी करार दिये जाने पर रहम की अपील में कहा कि उसकी पत्नी जिंदा नहीं है. तीन बेटियों की शादी हो चुकी है. जेल जाने पर उसके क्रॉकरी व्यवसाय को संभालने वाला कोई नहीं होगा.

वह युवती को पांच लाख रुपये मुआवजा देने के लिए भी तैयार है. लेकिन, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एमसी गुप्ता ने पेश साक्ष्यों व गवाहों के बयान के आधार पर अशोक विहार निवासी घनश्याम दास नंदवानी को दोषी करार दिया. ये केस पुलिस ने 24 मई 2010 को दर्ज किया था. पुलिस के अनुसार मुकदमा दर्ज होने से करीब पांच या छह माह पहले आरोपी घनश्याम ने युवती को घर बुलाकर कई दफा दुष्कर्म किया.

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