विदेश जाने के लिए जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल को लेना पड़ेगा 18 हजार करोड़ का ”टिकट”!
नयी दिल्लीः जेट एयरवेज के फाउंडर और पूर्व प्रमुख नरेश गोयल को विदेश जाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से भी इजाजत नहीं मिल पायी. लुकआउट सर्कुलर के खिलाफ गोयल की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस सुरेश कैत ने कहा कि इस समय गोयल को कोई अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती. यदि […]
नयी दिल्लीः जेट एयरवेज के फाउंडर और पूर्व प्रमुख नरेश गोयल को विदेश जाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से भी इजाजत नहीं मिल पायी. लुकआउट सर्कुलर के खिलाफ गोयल की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस सुरेश कैत ने कहा कि इस समय गोयल को कोई अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती.
यदि वह तत्काल विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो उन्हें गारंटी के तौर 18,000 करोड़ रुपये जमा कराने होंगे. साथ ही उनके खिलाफ जारी ‘लुक आउट सर्कुलर’ (एलओसी) को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है.
#UPDATE: On the request of counsel of the centre, the Delhi High Court change the next date of hearing to 23rd August. https://t.co/pF6DIeZKS4
— ANI (@ANI) July 9, 2019
गोयल ने लुक आउट सर्कुलर को चुनौती देने वाली याचिका में कहा है कि उनके खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी है फिर भी उन्हें 25 मई को दुबई की एक उड़ान से उतार लिया गया. गोयल ने कहा कि उन्हें लुक आउट सर्कुलर की जानकारी ही 25 मई को तब मिली जब वह और उनकी पत्नी अनीता दुबई जा रहे थे, जहां से वह लंदन जाने वाले थे.
दिल्ली हाईकोर्ट ने गोयल से विदेश जाने का कारण पूछा. कोर्ट ने पूछा कि क्या आप अपने निवेशकों से फोन पर बात नहीं कर सकते. कोर्ट ने कहा कि विदेश में पैसा आरटीजीएस या अन्य तरीके से भी भेजा जा सकता है.
विदेश जाने का अधिकार सीमित है और ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करें और विदेश चले जाएं.दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे कई उदाहरण हैं कि पेंडिंग केस वाले लोग विदेश चले जाते हैं और फिर सरकार को उन्हें स्वदेश बुलाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं.