विदेश जाने के लिए जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल को लेना पड़ेगा 18 हजार करोड़ का ”टिकट”!

नयी दिल्लीः जेट एयरवेज के फाउंडर और पूर्व प्रमुख नरेश गोयल को विदेश जाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से भी इजाजत नहीं मिल पायी. लुकआउट सर्कुलर के खिलाफ गोयल की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस सुरेश कैत ने कहा कि इस समय गोयल को कोई अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती. यदि […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 9, 2019 1:41 PM
नयी दिल्लीः जेट एयरवेज के फाउंडर और पूर्व प्रमुख नरेश गोयल को विदेश जाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से भी इजाजत नहीं मिल पायी. लुकआउट सर्कुलर के खिलाफ गोयल की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस सुरेश कैत ने कहा कि इस समय गोयल को कोई अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती.
यदि वह तत्काल विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो उन्हें गारंटी के तौर 18,000 करोड़ रुपये जमा कराने होंगे. साथ ही उनके खिलाफ जारी ‘लुक आउट सर्कुलर’ (एलओसी) को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है.
गोयल ने लुक आउट सर्कुलर को चुनौती देने वाली याचिका में कहा है कि उनके खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी है फिर भी उन्हें 25 मई को दुबई की एक उड़ान से उतार लिया गया. गोयल ने कहा कि उन्हें लुक आउट सर्कुलर की जानकारी ही 25 मई को तब मिली जब वह और उनकी पत्नी अनीता दुबई जा रहे थे, जहां से वह लंदन जाने वाले थे.
दिल्ली हाईकोर्ट ने गोयल से विदेश जाने का कारण पूछा. कोर्ट ने पूछा कि क्या आप अपने निवेशकों से फोन पर बात नहीं कर सकते. कोर्ट ने कहा कि विदेश में पैसा आरटीजीएस या अन्य तरीके से भी भेजा जा सकता है.
विदेश जाने का अधिकार सीमित है और ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करें और विदेश चले जाएं.दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे कई उदाहरण हैं कि पेंडिंग केस वाले लोग विदेश चले जाते हैं और फिर सरकार को उन्हें स्वदेश बुलाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं.

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