हैदराबाद : हैदराबाद की एक अदालत ने निजी स्कूल के अध्यापक को एक छात्रा से सात साल पहले शादी का झूठा वादा करके उसे गर्भवती करने और धोखाधड़ी के दोष में 10 साल के कठोर कारवास की सजा सुनायी है. पुलिस की विज्ञप्ति के मुताबिक, प्रथम विशेष न्यायालय ने दोषी पाये गये शायिक मोहम्मद जहांगीर पाशा पर 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. अदालत ने कहा कि अब 21 साल की इस महिला को जुर्माने की यह राशि बतौर मुआवजा प्रदान की जाये.
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पुलिस के अनुसार, पाशा ने तब स्कूल छात्रा रही शिकायतकर्ता से प्यार करने का नाटक किया और 2011 में धोखे से एक होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. जुलाई, 2011 में पाशा ने एक अन्य महिला से शादी कर ली. पीड़िता ने जब इस बारे में उससे पूछताछ की, तो उसने कहा कि वह अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता और उससे शादी करने का वादा किया. इसके बाद भी पाशा बाज नहीं आया और कई मौकों पर उसके साथ बलात्कार किया. नतीजतन शिकायतकर्ता 2012 में गर्भवती हो गयी.
पुलिस ने शिकायत का हवाला देते हुए कहा कि जब पाशा को इसकी जानकारी हुई, तो उसने गर्भपात के लिए दबाव डाला, लेकिन पीड़िता ने मना कर दिया. इसके बाद पाशा ने उससे शादी करने की बात टाल दी और उस पर चरित्रहीन होने का आरोप लगा दिया. पुलिस ने कहा कि शिकायतकर्ता महिला ने बाद में एक पुत्र को जन्म दिया और उसके डीएनए परीक्षण से साबित हो गया कि पाशा ही इस बच्चे का जैविक पिता है.