आम्रपाली केस: 42000 निवेशकों को बड़ी राहत, SC ने कहा- अधूरे प्रोजेक्ट्स पूरे करे NBCC
नयी दिल्लीःसंकटग्रस्त रीयल एस्टेट कंपनी आम्रपाली की रुकी हुई परियोजनाओं को कौन पूरा करेगा इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुना दिया. कोर्ट के इस फैसले से 40 हजार निवेशकों को राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NBCC) को आदेश दिया कि नोएडा और […]
नयी दिल्लीःसंकटग्रस्त रीयल एस्टेट कंपनी आम्रपाली की रुकी हुई परियोजनाओं को कौन पूरा करेगा इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुना दिया. कोर्ट के इस फैसले से 40 हजार निवेशकों को राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NBCC) को आदेश दिया कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में वह आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करे.
आम्रपाली पर सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने दिया. कोर्ट ने ईडी जांच के भी आदेश दिए हैं. पता लगाया जाएगा कि कंपनी ने ग्राहकों का पैसा कहां डायवर्ट किया. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को उचित कार्रवाई करने का आदेश दिया है.
A bench of the Supreme Court, headed by Justice Arun Mishra, directed cancellation of registration of all Amrapali group of companies and directs Enforcement Directorate to conduct a detailed investigation against the group for diverting home-buyers' money. https://t.co/kdl4tqKX1g
— ANI (@ANI) July 23, 2019
बता दें कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों के आम्रपाली समूह की अटकी परियोजनाओं को पूरा करने में असमर्थता जताने के बाद शीर्ष अदालत ने इस मामले में 10 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस मामले में दोनों प्राधिकरणों ने एक उच्च शक्ति प्राप्त निगरानी समिति की देखरेख में इन अटकी पड़ी परियोजनाओं को किसी प्रतिष्ठित बिल्डर को सुपुर्द करने का समर्थन किया था.
दोनों ने इस तरह की परियोजनाओं को पूरा करने में संसाधन और विशेषज्ञता की कमी बताते हुए इन्हें पूरा करने से इनकार कर दिया था. गौरतलब है कि बड़ी संख्या में घर खरीदने वालों और राजनीतिक रसूख के कारण आम्रपाली समूह भुगतान में हमेशा डिफाल्टर रहा. दोनों प्राधिकारों ने शीर्ष कोर्ट से कहा कि आम्रपाली पर उनका 5000 करोड़ रुपये बकाया है.