ठाणे : यहां की एक अदालत ने 30 वर्षीय एक व्यक्ति को पिछले साल एक किशोर लड़की से छेड़छाड़ करने के मामले में तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.
ठाणे के जिला न्यायाधीश आर वी तम्हानेकर ने पिछले शुक्रवार को अपने आदेश में भिवंडी शहर के एक मेकैनिक नदीम अनवर हुसैन अंसारी को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (छेड़छाड़) और बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम के तहत दोषी ठहराया.
अदालत ने अंसारी पर 7,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि आरोपी ने 26 मई, 2018 को भिवंडी में अपनी चाची के घर जा रही उस लड़की से छेड़छाड़ की, जो तब 17 साल की थी. लड़की के शोर मचाने के बाद, कुछ राहगीरों ने आरोपी को पकड़ लिया और उसे पुलिस को सौंप दिया.